क्रोमियम संकट: एनजीटी ने जलापूर्ति पर तत्काल कार्रवाई का दिया निर्देश
क्रोमियम संकट: एनजीटी ने जलापूर्ति पर तत्काल कार्रवाई का दिया निर्देश
नई दिल्ली ,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार और सम्बंधित अधिकारियो को कानपुर देहात के रनिया, कानपुर नगर के राखी मंडी और फतेहपुर सहित ,क्रोमियम संदूषण से प्रभावित क्षेत्रो में स्वक्ष पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है। वही उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मामले पर पुनर्विचार किये जाने, आवश्यक व्यवस्था सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति से संबंधित मुद्दे की पुनः जांच किया जाने , उचित प्रावधान किए जाने सहित इस संबंध में नई रिपोर्ट का आश्वासन दिया है।
साइट का दौरा किये जाने के बाद एमिकस क्यूरी ने कुछ सुझाव दिए थे और 22 सिफारिशें बताई थीं। जिनके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से दिनांक 17.03.2025 को एमिकस क्यूरी की संस्तुतियों के उत्तर में उत्तर-पत्र दाखिल किया गया है। कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर के प्रभावित क्षेत्रों में सभी घरेलू प्रयोजनों के लिए स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आरओ-एनएफ जल संयंत्रों की स्थापना से संबंधित संस्तुति के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से दाखिल उत्तर-पत्र से पता चलता है कि पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।
अफीम कोठी में रेलवे कॉलोनी के संबंध में बताए गए विवरणों की जांच करने पर, जहां 5000 लोगों की बस्ती का खुलासा हुआ है, 10-11 टैंकरों से पानी की आपूर्ति केवल 50 किलोलीटर है, जो रूढ़िवादी खपत मानदंडों को देखते हुए भी आवश्यकता से बहुत कम है वही अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी यही स्थिति है।
उत्तर में उन क्षेत्रों में सतही जल की आपूर्ति के लिए योजना का खुलासा किया गया है, लेकिन तत्काल चिंता आगामी गर्मी के मौसम की है, जब जीवित रहने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति आवश्यक है। जल आपूर्ति से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट में समिति द्वारा उल्लेख किया गया कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर जल की आवश्यकता है। राज्य को जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
मामला 27.05.2025 को सूचीबद्ध किया गया है, सुनवाई पर यूपी जल निगम, जलकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वर्चुअली मौजूद रहेंगे।