उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 कोरोना वायरस महामारी घोषित, डीएम कानपुर नगर ने जारी किये आदेश


 


उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 कोरोना वायरस महामारी घोषित, डीएम कानपुर नगर ने जारी किये आदेश  


उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 कोरोना वायरस महामारी घोषित करते हुए इसके फैलाव प्रभाव के बचाव हेतु चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना संख्या -  548 / पांच - 5 / 2020 दिनांक 14. 03 . 2020 को जारी किया गया है।  जिसके प्रस्तर -12 में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में जनपद / शहर के समस्त एकल हॉल / मल्टीप्लेक्स छविगृह , क्लब , डिस्को , तरण ताल ( स्विमिंग पूल ) , व्यायाम शाला ( जिम ) एवं वायर पार्को को दिनांक 22 . 03 . 2020 तक बंद रखने हेतु सम्बंधित / संचालको को आदेशित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिनियम के प्रस्तर - 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 88 के अंतर्गत दंडनीय होगा।  


जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉ ब्रह्म देव राम तिवारी ने जनपद के समस्त सिनेमा हॉल , मल्टीप्लेक्स छवि गृह , क्लब , डिस्को , तरण ताल , व्यायाम शाला , एवं वाटर पार्को को आगामी 22 मार्च 2020 तक बंद रखने सम्बंधित स्वामियों / संचालको को आदेशित किया है वही आदेशों का उल्लंघन करने वालो पर कार्यवाही की जाने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए है।