लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन के अन्य आवश्यक पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की छूट

 


लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन के अन्य आवश्यक पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की छूट


भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किये गए निर्देशानुसार अब वाहन से संबंधित आवश्यक पेपर्स की फोटो खीच के मोबाइल में रखी जा सकती है।


सरकार के आदेश के अनुसार सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल 139 का अमेंडमेंट कर दिया गया है। जिसके अनुसार लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित आवश्यक पेपर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिखाया जा सकता है।